शुक्रवार, 8 जुलाई 2022

कैम्प मोड में ड्यू लिस्ट एवं सर्वें रजिस्टर को एक सप्ताह के अंदर करें अपडेट

 * नियमित टीकाकरण में बेहतर कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित, खराब परफॉर्मेंस पर होगी कार्रवाई


बेतिया. पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी सख्त लहजे में कहा है कि कार्य में लापरवाही, बैठक से अनुपस्थित रहने तथा आदेश की अवहेलना को लेकर कई एमओआईसी को शोकॉज, वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया है.इस बीच आशीष कुमार ने कहा है कि बच्चों को तो बिना टीका लगाये ही ऐप में अपडेट कर दिया जाता है.इस संदर्भ में पूछने पर कहा जाता है कि आपको टीका लग गया है.इस तरह के कार्य करके स्वास्थ्य विभाग अपनी ही पीठ थपथपाते रह जाते हैं.

इस जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि नियमित टीकाकरण बच्चों के लिए बेहद ही जरूरी है.प्रत्येक बच्चा अनमोल है. टीकाकरण से वंचित सभी बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए उन्हें टीका से लाभान्वित किया जाय.साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को भी नियमित टीकाकरण से आच्छादित किया जाए.उन्होंने कहा कि यह कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण है. लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही बरतने वालों के विरूद्ध कार्रवाई निश्चित है.

 एमओआईसी, रामनगर को निर्देश दिया गया कि दोन क्षेत्र में नियमित टीकाकरण की शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. दोन क्षेत्र में तथा दोन के अतिरिक्त बचे क्षेत्र में कितने बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, उसकी सूची उपलब्ध करायें तथा शत-प्रतिशत बच्चों को नियमित टीकाकरण से लाभान्वित करें.

जिलाधिकारी ने कहा कि ड्यू लिस्ट तथा सर्वे रजिस्टर को कैम्प मोड में अपडेट कराना सुनिश्चित किया जाए. सभी एमओआईसी एक सप्ताह के अंदर हर हाल में सर्वे रजिस्टर को अपडेट करेंगे तथा संपूर्ण ड्यू लिस्ट तैयार करेंगे. नियमित टीकाकरण के लिए आम लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए जीविका, विकास मित्र आदि को कार्य पर लगाया जाय। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जाय.

समीक्षा के क्रम में कुछ एमओआईसी द्वारा बताया गया कि हाल ही में हुए स्थानांतरण से नियमित टीकाकरण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है. कुछ कर्मी स्थानांतरण के बावजूद स्थानांतरित स्थल पर योगदान नहीं दिये हैं.जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिया कि स्थानांतरित किये गये कर्मियों को तीन दिनों के अंदर ज्वाइन कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा चयनमुक्त/कड़ी कार्रवाई की जायेगी.सिविल सर्जन तथा डीपीएम अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराएं.

जिलाधिकारी ने कहा कि नियमित टीकाकरण कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित किया जायेगा तथा विभाग को सकारात्मक अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि टॉप थ्री प्रखंड को भी सम्मानित किया जायेगा. वहीं खराब परफोरमेन्स वाले कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डेवलपमेंट पार्ट्नर्स को ग्राउंड लेवल पर बेहतर रिजल्ट देने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया. उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं इसके लिए टीकाकरण से वंचित बच्चों को चिन्हित करें और टीका से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें. ड्यू लिस्ट पूरा कराने तथा नियमित टीकाकरण में डेवलपमेंट पार्ट्नर्स बेहतर योगदान दें.

नियमित टीकाकरण में लापरवाही को लेकर एमओआईसी, रामनगर से शोकॉज करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया. बैठक में अनुपस्थित लौरिया एमओआईसी से शोकॉज, चनपटिया एमओआईसी को शोकॉज सहित एक दिन का वेतन कटौती, बगहा-01 एमओआईसी को शोकॉज तथा वेतन अवरूद्ध करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया.

इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम, एमओआईसी, स्वास्थ्य प्रबंधक आदि उपस्थित रहे.

आलोक कुमार

सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा बीआईए में

 पटना.सूबे के सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा बीआईए में होने वाला है.राजधानी पटना में स्थित सिंहा लाईब्ररी रोड में  बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) है.यहां पर मंगलवार 12 जुलाई को सुबह 10 से 6 बजे शाम तक बिहार में आरटीआई कार्यान्वयन और कार्यकर्ताओं पर हमलों स्थिति पर जन सुनवाई है.

इसका आयोजक सोशल अकाउंट अविलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिचर्स,सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान,जन जागरण शक्ति संगठन,भोजन का अधिकार अभियान और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है.                   

इस जन सुनवाई में अरुणा रॉय, निखिल डे, अंजली भारद्वाज एवं देश के कई राज्यों से सूचना का अधिकार कानून पर काम करने वाले एक्टिविस्ट शामिल होंगे. सामाजिक कार्यकर्ता आशीष रंजन ने कहा कि अगर आप लोग पटना में हैं तो इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें.जवाबदेही और पारदर्शिता पर काम करने वाले कई राज्यों के एक्टिविस्ट को सुनने जानने का मौका आपको मिलेगा.                 

इस जन सुनवाई के वरिष्ठ पत्रकार विनीता देशमुख,पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र प्रसाद,मजदूर किसान शक्ति संगठन के  अरुणा रॉय और आईपीएस अमिताभ दास जूरी में है.

आलोक कुमार

38 महिला शिक्षिकाओं को ‘एम०एच० एम० के स्टार 2022‘ सम्मान से सम्मानित किया गया


पटना.सूबे के 38 महिला शिक्षकों का चयन किया गया था.जिन्होंने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (एम०एच०एम०) पर सराहनीय कार्य किये थे.गुरुवार को सम्मान समारोह का आयोजन कार्यालय सभागार, महिला एवं बाल विकास निगम, दरोगा राय पथ, आर ब्लॉक, पटना में किया गया.जहां महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा चयनित 38 महिला शिक्षिकाओं को ‘एम०एच० एम० के स्टार 2022‘  सम्मान से सम्मानित किया गया.

राज्य से चयनित अड़तीस महिला शिक्षिकाओं को मुख्य अतिथि श्री विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त,श्री दीपक कुमार सिंह, अपर सचिव शिक्षा विभाग, श्रीमती हरजौत कौर बामहराह, अध्यक्ष -सह- मैनेजिंग डायरेक्टर महिला विकास निगम, बिहार, नफीसा बिन्ते शाफीक चीफ, यूनिसेफ बिहार ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया.  

इस समारोह के मुख्य अतिथि विवेक कुमार सिंह ने कहा कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर राज्य में शिक्षा विभाग एवं यूनिसेफ द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है, विद्यालय में बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है साथ ही इस विषय पर रोड मैप तैयार कर कार्य किये जा रहे है. उन्होंने कहा कि आप सभी सम्मानित शिक्षिका न सिर्फ नोडल शिक्षिका, मास्टर ट्रेनर है बल्कि एक लीडर के रूप में भी कार्य कर रही है. आप आगे भी समाज में ऐसे ही बालिकाओं को सशक्त और जागरूक बनाये.  

इस अवसर पर पश्चिम चंपारण जिले की राजकीय + 2 उच्च विद्यालय कुमारबाग की शिक्षिका सुश्री मेरी आडलीन को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर बेहतर एवं सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं लैपटॉप प्रदान कर एम० एच० एम० के स्टार 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया.

सुश्री आडलीन ने बताया कि राज्य में पहली बार माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए अवार्ड का आयोजन किया गया है.  बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार और यूनिसेफ के द्वारा वर्ष 2017 में माहवारी विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था. उसके बाद से लगातार राज्य के सभी उच्च विद्यालय में एम एच एम विषय के लिए नोडल शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए कक्षा का संचालन भी किया जाता रहा है.

 सुश्री ने कहा कि माहवारी विषय पर समाज में लोग खुलकर बात नहीं करते है, लड़कियों, महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के द्वारा पहलकदमी कर शिक्षिकाओं और छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का प्रशिक्षण, कार्यशाला का आदि का आयोजन किया जाता है. जिससे बालिकाओं में जागरूकता फैल रही है.अब बच्चियां शर्म और झिझक महसूस नहीं करती है बल्कि इस विषय पर खुलकर बात करती है, अपनी समस्याओं को साझा करती है.

कार्यक्रम में श्रीमती किरण कुमारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना बिहार, श्री राजीव वर्मा, डायरेक्टर महिला विकास निगम, बिहार, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, महिला विकास निगम, बिहार, श्रीमती सोनिया, श्रीमती रश्मि कुमारी सहित अन्य अधिकारी और शिक्षिका उपस्थित हुई.

आलोक कुमार

गुरुवार, 7 जुलाई 2022

पटना महाधर्मप्रांत के बक्सर और पूर्णिया धर्मप्रांत को बिशप मिल जाएगा?


पटना.हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है.इसी तर्ज पर संत पिता फ्रांसिस ने धर्माध्यक्षों के परिषद में दो महिलाओं की नियुक्ति की घोषणा की है जो नये धर्माध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे.ऐसे करने के बाद जल्द ही पटना महाधर्मप्रांत के बक्सर और पूर्णिया धर्मप्रांत को बिशप मिल जाएगा.दोनों धर्मप्रांतों में बहुत दिनों से बिशप का पद रिक्त खाली है.इस बिशप पद  के अभिलाषी निराश हो रहे हैं.

बहरहाल संत पापा फ्राँसिस ने अपनी यह बात पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कही है, जिसमें वाटिकन में महिलाओं की उपस्थिति; नया प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते एवंजेलियुम एवं दिकास्तेरीस (वाटिकन कार्यालय) को भविष्य में एक लोकधर्मी पुरुष या महिला को दिया जा सकता है.

संत पापा ने साक्षात्कार में कहा, ‘मैं किसी भी तरह के अवसर के लिए खुला हूँ. इस समय, राज्यपाल के पास एक उपराज्यपाल है.अब दो महिलाएँ धर्माध्यक्षों के धर्मसंघ जायेंगी, धर्माध्यक्षों का चुनाव करने के आयोग में.इस तरह, चीजें और अधिक खुल जायेंगी.‘ पोप ने सिस्टर पेत्रीनि को वाटिकन राज्यपाल का महासचिव नियुक्त किया है.

तब संत पापा ने कहा कि वे भविष्य में कुछ विभागों जैसे लोकधर्मी, परिवार एवं जीवन के लिए गठित परिषद में लोकधर्मियों की नियुक्ति की संभावना देखते हैं.  संत पापा ने याद किया कि पिछले साल वाटिकन राज्य प्रशासन में दूसरे पद पर, सिस्टर रफाएला पेत्रीनि की नियुक्ति की थी एवं उन्हें इस पद पर पहली महिला के रूप में नियुक्त किया था.इससे पहले, जनवरी 2020 में संत पापा फ्राँसिस ने फ्रांचेस्का दी जोवन्नी को वाटिकन विदेश सचिवालय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उप-सचिव नियुक्त किया था.

अब आसार होने लगा है कि पटना महाधर्मप्रांत के बक्सर और पूर्णिया धर्मप्रांत में जल्द ही बिशप नियुक्त हो जाएंगे.काथलिक चर्च का संगठन सुदृढ़ और केंद्रीभूत है. इसके परमाध्यक्ष रोम के बिशप हैं जो संत पीटर के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। (दे. पोप)। जहाँ कहीं भी काथलिक ईसाइयों का कोई समुदाय है, वहाँ उनके आध्यात्मिक संचालन के लिए रोम की ओर से अथवा रोम के अनुमोदन से एक बिशप की नियुक्ति की जाती है.बिशप की अधीनता में पुरोहित विभिन्न स्थानों पर रहकर ईसाइयों को उपदेश दिया करते हैं और संस्कार प्रदान करते हैं.

आलोक कुमार

फिश प्रोडक्शन में जिले को बनाएं आत्मनिर्भर : जिलाधिकारी

 * प्रयास ऐसा करें कि पश्चिम चम्पारण जिले से फिश प्रोडक्शन होकर निर्यात किया जा सके

* किसानों को होगा लाभ, लोगों को मिलेगा रोजगार


बेतिया. फिश प्रोडक्शन के क्षेत्र में जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कार्ययोजना बनाकर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है.पश्चिम चंपारण जिले के विभिन्न जगहों पर किसानों को प्रोत्साहित, आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए फिश हैचरी का निर्माण कराया जा रहा है. जिले में विभिन्न मछलियों के स्पॉन, सीडलिंग, अंडा, जीरा का प्रोडक्शन भी हो रहा है. इसके साथ ही कल्चर्ड बड़ी मछलियों का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है. सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जिले को मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है.

इसी क्रम में जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार द्वारा आज मिश्रा मत्स्य विकास हैचरी, पिपरा का निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों एवं मत्स्य पालकों से कहा कि प्रयास ऐसा करें कि पश्चिम चम्पारण जिले में मांग के अनुरूप फिश प्रोडक्शन होकर आपूर्ति किया जा सके.

निरीक्षण के क्रम में मिश्रा मत्स्य विकास हैचरी के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि बायोफ्लॉक तकनीक अधिष्ठापन के लिए उसे सरकार से लागत मूल्य मो0 आठ लाख पचास हजार रुपए का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुआ है. सरकार द्वारा आर्थिक सहायत दिए जाने की बदौलत आज सीडलिंग, जीरा एवं बड़े मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है.इससे अत्यधिक मुनाफा भी मिल रहा है. साथ ही जिले में मछली के खपत के अनुरूप पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है.इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के अन्य जिलों जैसे कैमूर, गया, मोतिहारी इत्यादि जगहों पर भी अधिक मात्रा में सप्लाई की जा रही है. उन्होंने बताया गया कि वर्तमान में रेहू, नैनी एवं कतला मछली के स्पॉन भी यहीं तैयार हो रहे हैं तथा बड़े मछली भी यहीं कल्चर करके निर्यात किए जा रहे हैं.

जिलाधिकारी द्वारा सिडलींग से लेकर फिश प्रोडक्शन तक की बारीक जानकारी प्राप्त की गई एवं प्रबंधक का उत्साहवर्धन करते हुए इसे व्यापक पैमाने पर करने को कहा गया. जिलाधिकारी ने प्रबंधक से नवीन तकनीक आधारित फिश प्रोडक्शन करने का भी सुझाव दिया. साथ ही उर्जा की खपत करने एवं लागत कम करने के लिए सौर उर्जा आधारित पंपिंग सेट का उपयोग करने का सुझाव दिया गया.


जिला मत्स्य पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे इस प्रकार के अन्य फिश हैचरी का निर्माण कराने के निमित्त किसानों को जागरूक एवं प्रेरित करें तथा इच्छुक किसानों की लिस्टिंग करते हुए उन्हें सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं को मुहैया कराते हुए अधिक से अधिक फिश प्रोडक्शन कराएं. साथ ही किसानों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए जिले में विकसित फिश हैचरी का अध्ययन कराएं.

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऑर्नामेंटल फिश का उत्पादन इसी जिले में हो, इसके लिए टारगेटेड बेस्ड कार्ययोजना तैयार करते हुए क्रियान्वयन कराएं. उन्होंने कहा कि फिश प्रोडक्शन के लिए चंवर काफी अनुकूल होता है, इसके विकास के लिए जिले के विभिन्न जगहों पर क्लस्टर तैयार कराएं तथा उन्हें प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि फिड प्रोडक्शन भी इसी जिले में प्रारम्भ हो सके, इसके लिए भी किसानों को प्रेरित करें एवं आवश्यक कार्रवाई करें.

इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार, एएसडीएम श्री अनिल कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी, श्री गणेश राम, सहायक निदेशक, उद्यान श्री विवेक भारती सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.


आलोक कुमार

अर्जित भूमि के अनुरूप मुआवजे की राशि के भुगतान का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया

 नालंदा. बिहारशरीफ-बरबीघा- मोकामा (एनएच-82) में उपरौरा मौजा के 4 भू-धारी रैयतों को वास्तविक रूप से अर्जित भूमि के अनुरूप मुआवजे की राशि के भुगतान का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है.

बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा एनएच-82 के निर्माण के क्रम में भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत बिहारशरीफ अंचल के उपरौरा मौजा के रैयतों की जमीन भी अर्जित की गई थी.

इस मार्ग में एक पुल के निर्माण के क्रम में चार रैयतों की जमीन का भू-अर्जन किया गया था. इन रैयतों द्वारा भू-अर्जन किये गए वास्तविक रकबा अधिक होने का दावा करते हुए इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी.इस संबंध में आज संबंधित रैयतों- नकटपुरा के चंद्रिका प्रसाद(दो प्लॉट), विशुनदेव प्रसाद एवं मिथलेश कुमार के भू-अर्जित जमीन की उनकी उपस्थिति में पुनः मापी कराई गई.

जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने स्वयं स्थल पर जाकर मापी कार्य का निरीक्षण किया.इस अवसर पर उन्होंने संबंधित रैयतों से बातचीत की. सभी रैयतों ने पुनः कराये गए मापी कार्य पर संतोष व्यक्त किया.जिलाधिकारी ने पुनः कराये गए मापी के अनुरूप सभी रैयतों को मुआवजे की राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया.

इस अवसर पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित रैयत उपस्थित थे.

आलोक कुमार

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश

 अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई


नालंदा. शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त  जिला के 11 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है.

दीपनगर थाना क्षेत्र के चक दिलावर निवासी राजू केवट के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.

 पारित आदेश के आलोक में  राजू केवट को एक माह तक  अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे.

बिहार थाना क्षेत्र के वाजितपुर टोला बनौलिया निवासी धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.

 पारित आदेश के आलोक में  धर्मेंद्र कुमार को दो माह तक  अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को राजगीर थाना में दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे.

बिहार थाना क्षेत्र के नकटपुरा (काशीचक) वर्तमान आलमगंज थाना लहरी निवासी अजीत कुमार उर्फ अजीत यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लहेरी थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज है.विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं. इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.

 पारित आदेश के आलोक में अजीत यादव को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.  इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के जाना निवासी सुधीर चौधरी  के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.

 पारित आदेश के आलोक में सुधीर चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रहुई थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय निवासी रामविलास गुड्डू कुमार के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना एवं बिहार थाना में छः अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब के विक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.

 पारित आदेश के आलोक में गुड्डू कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिन्द थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी कारू चौधरी  के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिन्द थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.

 पारित आदेश के आलोक में कारू चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के मानपुर  निवासी पवन ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.

 पारित आदेश के आलोक में पवन ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सारे थाना क्षेत्र के मानपुर  निवासी सुखाड़ी ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.

 पारित आदेश के आलोक में सुखाड़ी ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

दीपनगर थाना क्षेत्र के गुलनी निवासी अरुण चौधरी के विरुद्ध भा० द० वि० तथा मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.

 पारित आदेश के आलोक में अरुण चौधरी को दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिंद थाना क्षेत्र के बकरा निवासी सूरज कुमार के विरुद्ध भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है. इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.

 पारित आदेश के आलोक में सूरज कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

बिहार थाना क्षेत्र के बनौलिया निवासी विकास कुमार के विरुद्ध मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा  वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं.

 पारित आदेश के आलोक में विकास कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. इस अवधि में  थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा. जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी. समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी.


आलोक कुमार

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