गुरुवार, 7 जुलाई 2022

अर्जित भूमि के अनुरूप मुआवजे की राशि के भुगतान का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया

 नालंदा. बिहारशरीफ-बरबीघा- मोकामा (एनएच-82) में उपरौरा मौजा के 4 भू-धारी रैयतों को वास्तविक रूप से अर्जित भूमि के अनुरूप मुआवजे की राशि के भुगतान का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है.

बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा एनएच-82 के निर्माण के क्रम में भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत बिहारशरीफ अंचल के उपरौरा मौजा के रैयतों की जमीन भी अर्जित की गई थी.

इस मार्ग में एक पुल के निर्माण के क्रम में चार रैयतों की जमीन का भू-अर्जन किया गया था. इन रैयतों द्वारा भू-अर्जन किये गए वास्तविक रकबा अधिक होने का दावा करते हुए इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी.इस संबंध में आज संबंधित रैयतों- नकटपुरा के चंद्रिका प्रसाद(दो प्लॉट), विशुनदेव प्रसाद एवं मिथलेश कुमार के भू-अर्जित जमीन की उनकी उपस्थिति में पुनः मापी कराई गई.

जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने स्वयं स्थल पर जाकर मापी कार्य का निरीक्षण किया.इस अवसर पर उन्होंने संबंधित रैयतों से बातचीत की. सभी रैयतों ने पुनः कराये गए मापी कार्य पर संतोष व्यक्त किया.जिलाधिकारी ने पुनः कराये गए मापी के अनुरूप सभी रैयतों को मुआवजे की राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया.

इस अवसर पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं संबंधित रैयत उपस्थित थे.

आलोक कुमार

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