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रविवार, 23 अगस्त 2026

India : चीनी का भाव बाजार तय करता है तो सरकार किस काम की?

 


महंगाई जब रसोई तक पहुंचती है तो उसके साथ जनता का सवाल भी पहुंचता है—सरकार आखिर किसलिए है? पेट्रोल-डीजल महंगा हो, सब्जियों के दाम बढ़ें, दाल की कीमतें आसमान छुएं या चीनी की मिठास जेब के लिए कड़वी हो जाए, आम आदमी की नजर सरकार की ओर ही जाती है। ऐसे में अगर जवाब मिले कि कीमतें बाजार तय करता है और सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो सवाल सिर्फ चीनी का नहीं, सरकार की जवाबदेही का बन जाता है।

चीनी के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कथित बयान इसी सवाल को जन्म देता है। यदि उनका तर्क यही है कि चीनी की कीमत बाजार तय करता है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो यह जवाब सिर्फ एक वस्तु की कीमत का नहीं, बल्कि शासन की आर्थिक जिम्मेदारी का सवाल भी बन जाता है।

विडंबना देखिए। जब नागरिकों को प्रभावित करने वाली संस्थाओं और व्यवस्थाओं की बात आती है तो सत्ता पक्ष अक्सर मजबूत और निर्णायक सरकार की तस्वीर पेश करता है। लेकिन जैसे ही महंगाई का सवाल सामने आता है, जिम्मेदारी बाजार के सिर डाल दी जाती है। तब सवाल उठना स्वाभाविक है—सरकार का नियंत्रण जहां जरूरी है, वहां बाजार स्वतंत्र और जहां राजनीतिक सुविधा हो, वहां सरकार निर्णायक कैसे?

बाजार निश्चित रूप से कीमतों को प्रभावित करता है। मांग और आपूर्ति अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत हैं। लेकिन खाद्य पदार्थों की कीमतें केवल बाजार की अदृश्य ताकतों से तय नहीं होतीं। उत्पादन, भंडारण, आयात-निर्यात, कर व्यवस्था, स्टॉक सीमा, जमाखोरी पर कार्रवाई और आपूर्ति व्यवस्था जैसे कई कारक कीमतों को प्रभावित करते हैं।

चीनी इसका बड़ा उदाहरण है।

अगर सरकार की चीनी की कीमत में कोई भूमिका ही नहीं है तो फिर उत्पादन और उपलब्धता को लेकर सरकारी फैसले क्यों होते हैं? स्टॉक सीमा क्यों लगाई जाती है? जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई क्यों होती है? जरूरत पड़ने पर आयात नीति क्यों बदली जाती है? सरकार चीनी उद्योग के लिए अलग-अलग नीतिगत फैसले क्यों लेती है?

सवाल सिर्फ चीनी के एक किलो पैकेट का नहीं है। सवाल उस सोच का है जिसमें मुनाफा निजी क्षेत्र का हो तो बाजार की स्वतंत्रता और संकट पैदा हो तो समाधान के लिए सरकार से उम्मीद की जाती है।

जनता सरकार से यह नहीं कहती कि वह हर दुकान पर खड़े होकर चीनी का भाव तय करे। जनता की अपेक्षा इतनी है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें उसकी पहुंच से बाहर न हों। अगर बाजार में किसी वस्तु की कीमत असामान्य रूप से बढ़ रही है तो सरकार को उसके कारण तलाशने चाहिए।

उत्पादन कम है तो उत्पादन बढ़ाने की नीति बने। आपूर्ति बाधित है तो रास्ता साफ किया जाए। जमाखोरी है तो कार्रवाई हो। आयात जरूरी है तो समय पर फैसला लिया जाए। किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाया जाए।

यही सरकार की भूमिका है।

सरकार का काम केवल कीमत लिख देना नहीं, बल्कि ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार करना है जिसमें बाजार जनता के खिलाफ न खड़ा हो जाए।

यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब सरकार कई बार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप करती है, तब यह कहना कि बाजार कीमत तय करता है और सरकार की कोई भूमिका नहीं है, अधूरा तर्क लगता है। अगर सरकार बाजार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी तो संकट की घड़ी में राहत कौन देगा?

किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य चाहिए। उपभोक्ता को सस्ती वस्तु चाहिए। चीनी मिल को आर्थिक रूप से टिकाऊ कीमत चाहिए। व्यापारी को कारोबार चाहिए। सरकार का काम इन सभी हितों के बीच संतुलन बनाना है। केवल यह कह देना कि बाजार तय करेगा, शासन की जिम्मेदारी से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता।

राजनीतिक प्रवक्ताओं की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे सिर्फ अपनी पार्टी का बचाव नहीं करते, बल्कि जनता के सामने सरकार की नीतियों और फैसलों का पक्ष रखते हैं। इसलिए जब महंगाई पर सवाल पूछा जाए तो जवाब ऐसा होना चाहिए जो जनता की चिंता को समझाए, न कि सवाल को ही बाजार के हवाले कर दे।

आज चीनी महंगी है तो कल कोई दूसरी जरूरी वस्तु महंगी हो सकती है। अगर हर बार जवाब यही होगा कि बाजार कीमत तय करता है, तो फिर जनता सरकार से किस चीज की उम्मीद करे?

सरकार बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था भले न हो, लेकिन वह बाजार के लिए नियम बनाने वाली संस्था जरूर है। वह कर नीति तय करती है, आयात-निर्यात नीति बनाती है, जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करती है, उपभोक्ता हितों की रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है।

इसलिए ज्यादा सटीक बात यह होगी कि कीमत बाजार में बनती है, लेकिन बाजार का माहौल सरकार की नीतियों से बनता है।

यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक बचाव और शासन की जवाबदेही के बीच अंतर दिखाई देता है।

जनता को भाषण नहीं चाहिए। जनता को चीनी चाहिए—वह भी ऐसी कीमत पर जिसे खरीदते समय घर का बजट न बिगड़े।

सत्ता पक्ष के नेताओं को यह समझना होगा कि महंगाई का सवाल विपक्ष का राजनीतिक हथियार भर नहीं है। यह रसोई का सवाल है। यह मध्यम वर्ग की चिंता है। यह गरीब परिवार के मासिक बजट का सवाल है। जब किसी जरूरी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ बाजार पर नहीं, परिवार की थाली और पूरे घरेलू बजट पर पड़ता है।

इसलिए सवाल सुधांशु त्रिवेदी के कथित बयान से आगे बढ़कर सरकार से पूछा जाना चाहिए—

अगर चीनी का भाव बाजार तय करता है, तो सरकार बाजार को जवाबदेह बनाने के लिए क्या कर रही है?

अगर सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर महंगाई के समय जनता सरकार से राहत की उम्मीद क्यों न करे?

और सबसे बड़ा सवाल—

अगर सरकार दूसरे क्षेत्रों में मजबूत और निर्णायक भूमिका का दावा करती है, लेकिन चीनी के भाव पर आते ही कहती है कि बाजार स्वतंत्र है, तो जनता आखिर किस बात के लिए सरकार चुने?

लोकतंत्र में सरकार का मतलब हर वस्तु की कीमत खुद तय करना नहीं है। लेकिन सरकार का मतलब जनता को बाजार की मनमानी के भरोसे छोड़ देना भी नहीं है।

सरकार की असली परीक्षा यही है कि वह बाजार की स्वतंत्रता और जनता के हित के बीच संतुलन कैसे बनाती है। बाजार में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उद्योग की आर्थिक सेहत महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार की रसोई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

चीनी का स्वाद मीठा होता है। लेकिन महंगाई पर दिया गया ऐसा राजनीतिक बचाव जनता के लिए बेहद कड़वा साबित हो सकता है।

बाजार भाव तय कर सकता है, लेकिन बाजार को संतुलित रखने और जनता के हितों की रक्षा करने की जवाबदेही सरकार की ही होती है।


आलोक कुमार

MP: तड़का लगाते-लगाते नर्सिंग की पढ़ाई भी खत्म हो जाए, आरती का रिजल्ट कब आएगा?

तड़का लगाते-लगाते नर्सिंग की पढ़ाई भी खत्म हो जाए, आरती का रिजल्ट कब आएगा?


“दाल में तड़का न लगे तो स्वाद अधूरा लगता है, लेकिन नर्सिंग की पढ़ाई में अगर सालों तक रिजल्ट का तड़का ही न लगे तो भविष्य अधूरा रह जाता है।” मध्यप्रदेश के छोटे से जिले निवाड़ी की नर्सिंग छात्रा आरती कुशवाहा की कहानी आज इसी सवाल के सामने खड़ी है। फर्क इतना है कि रसोई में तड़का कुछ सेकंड में लग जाता है, लेकिन आरती की नर्सिंग पढ़ाई में छह साल से इंतजार का तड़का पड़ रहा है—और वह भी ऐसा, जिसमें स्वाद की जगह सिर्फ बेचैनी, निराशा और सवाल हैं।

आरती ने वर्ष 2020 में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया था। तब शायद उसके मन में यही सपना रहा होगा कि कुछ वर्षों की मेहनत के बाद डिग्री हाथ में होगी, नौकरी का रास्ता खुलेगा और वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन वर्ष 2020 से 2026 आ गया। छह साल गुजर गए। पढ़ाई तीसरे वर्ष तक पहुंची और तीसरे वर्ष की परीक्षा का परिणाम भी अब तक सामने नहीं आया।

आरती के मुताबिक, तीसरे वर्ष की परीक्षा इसी वर्ष जनवरी में हुई थी। जनवरी से अगस्त आ गया, लेकिन रिजल्ट का कहीं अता-पता नहीं है। यानी जिस परीक्षा का परिणाम कुछ समय बाद छात्र-छात्राओं के भविष्य का रास्ता खोलना चाहिए था, वही परिणाम अब उनके भविष्य पर ताला लगाए बैठा है।

और आरती की पीड़ा सिर्फ परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है। इस बीच उसकी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चा भी हो गया। जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई वहीं की वहीं खड़ी है। इसलिए आरती का यह सवाल व्यवस्था के सामने आईना बनकर खड़ा होता है—“नर्सिंग करते-करते शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब क्या बूढ़े हो जाएंगे, तब आएगा रिजल्ट?”

यह सिर्फ एक छात्रा की नाराजगी नहीं है। यह उस शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें विद्यार्थी परीक्षा देता है, फीस देता है, वर्षों तक पढ़ाई करता है, लेकिन परिणाम के लिए उसे महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। छात्र के लिए परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक कागज नहीं होता। वह अगली कक्षा में प्रवेश, डिग्री, नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने की चाबी होता है।

आरती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो के माध्यम से गुहार लगाई है कि उनका रिजल्ट जल्द अपलोड कराया जाए। उन्होंने केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार से भी हस्तक्षेप की अपील की है। आरती दतिया के एसआरआई नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हैं, जो उनके अनुसार जबलपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

आरती की बातों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। वह पूछती हैं कि आखिर वह पूरी जिंदगी बीएससी नर्सिंग करते हुए ही निकाल दें क्या? छह-सात साल में अगर पढ़ाई तीसरे वर्ष तक पहुंची है और उसका भी रिजल्ट नहीं आया, तो चौथा वर्ष पूरा होने में कितना समय लगेगा—इसका जवाब कौन देगा?

यह सवाल सिर्फ आरती का नहीं होना चाहिए। अगर किसी विश्वविद्यालय या संबंधित व्यवस्था में परीक्षा परिणाम जारी करने में असामान्य देरी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। छात्र को यह बताना जरूरी है कि रिजल्ट कब आएगा, अगली परीक्षा कब होगी और पूरी डिग्री कब तक पूरी होगी। “जल्द आएगा” जैसी सरकारी भाषा से छात्र का भविष्य नहीं चलता।

आरती ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि वह अब गृहिणी हैं। घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसे में वर्षों तक परीक्षा और रिजल्ट का इंतजार करना किसी मानसिक परीक्षा से कम नहीं है।

सबसे चुभने वाली बात तब सामने आती है जब आरती नीट छात्रों के आंदोलन का उदाहरण देती हैं। उनका कहना है कि नीट के छात्रों के लिए जंतर-मंतर तक लोग खड़े हो गए, लेकिन वह अकेले वहां जाकर प्रदर्शन कैसे करें? उनकी बात में एक बड़ा सामाजिक सवाल छिपा है—क्या छोटे पाठ्यक्रम, छोटे शहरों और कम सुर्खियों वाले विद्यार्थियों की समस्याएं कम महत्वपूर्ण हैं?

नर्सिंग कोई मामूली शिक्षा नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मरीजों की देखभाल की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ निभाता है। कोरोना महामारी से लेकर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक नर्सिंग कर्मियों की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। जब देश को प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है, तब नर्सिंग छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा परिणाम में अनावश्यक देरी आखिर किसके हित में है?

आरती की आवाज में इसलिए सिर्फ एक छात्रा की शिकायत नहीं, बल्कि हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों की संभावित पीड़ा सुनाई देती है। उन्होंने खुद कहा है कि नर्सिंग में बहुत से छात्र-छात्राएं रिजल्ट के लिए परेशान हैं। डिग्री नहीं होने के कारण वह दूसरी परीक्षाओं में भी शामिल नहीं हो पा रही हैं।

यही सबसे गंभीर समस्या है। एक रिजल्ट की देरी कई दूसरे अवसरों को रोक देती है। सरकारी नौकरी की परीक्षा छूट सकती है, निजी नौकरी का अवसर हाथ से जा सकता है, आगे की पढ़ाई रुक सकती है और उम्र बढ़ने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावनाएं भी सीमित होती जाती हैं।

अब जरूरत किसी राजनीतिक बयान की नहीं, नतीजे की है। सरकार, विश्वविद्यालय और संबंधित नर्सिंग संस्थान को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जनवरी में हुई परीक्षा का परिणाम अगस्त तक क्यों लंबित है। अगर तकनीकी, प्रशासनिक या विश्वविद्यालय स्तर पर कोई समस्या है तो उसे तत्काल दूर किया जाए।

आरती ने प्रधानमंत्री से अपील की है—“मोदीजी कुछ ऐसा करें कि मेरा रिजल्ट जल्दी आ जाए और जल्द एग्जाम हो।” यह अपील भले ही एक छात्रा की हो, लेकिन इसका जवाब व्यवस्था को देना चाहिए।

आखिर तड़का सिर्फ दाल में ही क्यों लगे? कभी-कभी व्यवस्था में भी जवाबदेही का तड़का जरूरी होता है। आरती को आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। उन्हें भाषण नहीं, डिग्री की ओर बढ़ने का रास्ता चाहिए। और नर्सिंग के उन तमाम विद्यार्थियों को भी यही भरोसा चाहिए कि उनकी मेहनत सरकारी फाइलों में कहीं अटककर उम्र भर का इंतजार नहीं बन जाएगी।

आरती का सवाल सीधा है—“रिजल्ट कब आएगा?” अब जिम्मेदारों का जवाब भी उतना ही सीधा होना चाहिए।


आलोक कुमार



शनिवार, 22 अगस्त 2026

Bihar : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: कर्ज की सीमा नहीं, सपनों की उड़ान बचाइए

 


स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: कर्ज की सीमा नहीं, सपनों की उड़ान बचाइए

जिस योजना का मकसद गरीब बिहार के बच्चों को यह भरोसा देना था कि पैसे की कमी उनके सपनों की सबसे बड़ी दीवार नहीं बनेगी, आज वही योजना सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ ₹4 लाख से ₹2 लाख का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार का गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थी आखिर अपनी उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाएगा?

बिहार में शिक्षा और रोजगार की चर्चा जब भी होती है, एक सवाल सबसे पहले सामने आता है—क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा भी इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर या किसी दूसरे पेशेवर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है? इसी सवाल का जवाब देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इसे अपने विकास एजेंडे ‘आर्थिक हल, युवाओं को बल’ के तहत लागू किया और सात निश्चय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

2 अक्टूबर 2016, गांधी जयंती के दिन शुरू हुई इस योजना ने उन विद्यार्थियों के लिए उम्मीद पैदा की, जिनके सामने प्रतिभा तो थी, लेकिन आर्थिक संसाधन नहीं थे। 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम ₹4 लाख तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का उद्देश्य यही था कि पैसे के अभाव में कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई न छोड़े। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRCC के माध्यम से संचालित यह योजना बिहार के शिक्षा मॉडल में एक महत्वपूर्ण प्रयोग मानी गई।

लेकिन सत्र 2026-27 में व्यवस्था में बदलाव के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विद्यार्थियों और विपक्षी दलों का आरोप है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण की सीमा ₹4 लाख से घटाकर ₹2 लाख कर दी गई है। अगर वास्तव में ऐसा होता, तो यह फैसला निश्चित रूप से गरीब विद्यार्थियों के भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता था।

क्योंकि आज उच्च शिक्षा की वास्तविक लागत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, तकनीकी और दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस के साथ हॉस्टल, भोजन, किताबें, लैपटॉप, परिवहन और अन्य खर्च जुड़ते हैं। ऐसे में ₹2 लाख की राशि कई पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।

गरीब परिवार का विद्यार्थी जब उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसके सामने केवल कॉलेज की फीस नहीं होती। उसे रहने और खाने का खर्च भी उठाना पड़ता है। परिवार पहले से आर्थिक दबाव में हो तो अतिरिक्त ऋण लेना आसान नहीं होता। बैंकिंग प्रक्रिया, दस्तावेज और ब्याज की चिंता अलग होती है।

यही कारण है कि छात्रों के बीच यह आशंका पैदा होना स्वाभाविक है कि कहीं आर्थिक कठिनाई उनकी पढ़ाई के रास्ते में फिर से बाधा न बन जाए। शिक्षा का अधिकार केवल स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। यदि सरकार उच्च शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम मानती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि गरीब विद्यार्थी बीच रास्ते में आर्थिक संकट के कारण कॉलेज छोड़ने को मजबूर न हो।

हालांकि विवाद के बीच बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुल ऋण राशि में कटौती नहीं की गई है। सरकार के अनुसार ₹2 लाख तक का ऋण पहले की तरह बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से लिया जा सकेगा। वहीं ₹2 लाख से ₹4 लाख तक की अतिरिक्त राशि के लिए विद्यार्थियों को केंद्र सरकार के PM-Vidyalaxmi Portal के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों में आवेदन करना होगा।

सरकार का यह भी कहना है कि नियमित रूप से किस्त चुकाने वाले विद्यार्थियों को बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज में 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की दलील है कि नई व्यवस्था में बैंकों को शामिल करने से योजना का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

यहीं से असली सवाल पैदा होता है—योजना का विस्तार कागज पर हो रहा है या विद्यार्थी के लिए वास्तव में सुविधा बढ़ रही है?

सरकार अगर कहती है कि ₹4 लाख की सुविधा बरकरार है तो उसे विद्यार्थियों के सामने पूरी प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी तरीके से रखनी चाहिए। कितने विद्यार्थियों को ₹2 लाख तक की राशि कितने समय में मिलेगी? ₹2 लाख से अधिक राशि के लिए बैंक में आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? कितने दिन में ऋण स्वीकृत होगा? क्या बैंक अतिरिक्त शर्तें लगाएंगे? क्या गरीब विद्यार्थी को किसी प्रकार की गारंटी या अतिरिक्त सुरक्षा देनी होगी? इन सवालों के स्पष्ट जवाब जरूरी हैं।

क्योंकि सरकारी योजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि अधिसूचना में कितनी राशि लिखी है। सफलता इस बात से तय होती है कि जरूरतमंद विद्यार्थी को पैसा कितनी आसानी, कितनी जल्दी और कितनी निश्चितता से मिलता है।

विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। राजद नेता तेजस्वी यादव और जन सुराज पार्टी ने बदलाव का विरोध किया है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल राजनीति से ऊपर होना चाहिए।

सरकार को भी आलोचना को राजनीतिक हमला मानकर खारिज करने के बजाय विद्यार्थियों की आशंकाओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। अगर नई व्यवस्था वास्तव में बेहतर है तो सरकार को आंकड़ों के साथ यह साबित करना चाहिए कि इससे पहले की तुलना में कितने अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा और ऋण प्राप्त करने में कितना समय लगेगा।

शिक्षा पर खर्च को बोझ नहीं, निवेश समझना होगा। बिहार जैसे राज्य के लिए यह और भी जरूरी है, जहां बड़ी आबादी युवा है और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए उच्च शिक्षा की ओर देख रही है। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी अगर केवल इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर या प्रबंधक नहीं बन पाता कि उसके परिवार के पास फीस और हॉस्टल का खर्च उठाने के पैसे नहीं हैं, तो नुकसान केवल उस परिवार का नहीं, पूरे समाज का है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मूल भावना यही थी कि पैसा किसी बच्चे की प्रतिभा को रोक न सके। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवस्था बदलने के नाम पर प्रक्रिया जटिल न हो और गरीब विद्यार्थी बैंकिंग औपचारिकताओं में उलझकर अपने सपने न छोड़ दे।

सरकार चाहे तो इसके लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक रोडमैप जारी कर सकती है। उसमें आवेदन से लेकर ऋण स्वीकृति और राशि जारी होने तक प्रत्येक चरण की समय-सीमा बताई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि बिहार सरकार और बैंक की जिम्मेदारी कहां से शुरू और कहां खत्म होती है। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में पैदा हुआ भ्रम दूर होगा।

जरूरत इस बात की है कि सरकार विद्यार्थियों को यह संदेश दे—₹2 लाख की प्रक्रिया हो या ₹4 लाख की सुविधा, पढ़ाई के रास्ते में पैसे की दीवार नहीं खड़ी होने दी जाएगी।

बिहार को अपने युवाओं को कर्ज का बोझ नहीं, अवसर का भरोसा देना होगा। आखिर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारतें, सड़कें या योजनाएं नहीं, बल्कि उसके पढ़े-लिखे और सक्षम युवा होते हैं।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की असली परीक्षा यही है कि वह कितने सपनों को डिग्री तक और कितनी प्रतिभाओं को रोजगार तक पहुंचाता है।

अगर योजना की राशि वही है, लेकिन उसे पाने का रास्ता कठिन हो गया, तो विद्यार्थी के लिए समस्या फिर भी बनी रहेगी। और अगर व्यवस्था सरल, पारदर्शी और समयबद्ध है, तो यही योजना बिहार के हजारों युवाओं के लिए सामाजिक बदलाव का मजबूत माध्यम बन सकती है।

इसलिए बहस केवल ₹2 लाख बनाम ₹4 लाख की नहीं होनी चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि बिहार के गरीब बच्चे को उच्च शिक्षा का अधिकार व्यवहार में कितना आसान मिला है।

सपनों को कर्ज की शर्तों में नहीं तौलना चाहिए। सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कमजोरी किसी विद्यार्थी की प्रतिभा का फैसला न करे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तभी सफल होगा, जब बिहार का बच्चा यह कह सके—पैसा कम था, लेकिन मेरा सपना छोटा नहीं हुआ।


आलोक कुमार

Bihar : दिव्यांग संतान का हक पिता की मौत का इंतजार क्यों करे?

 

दिव्यांग संतान का हक पिता की मौत का इंतजार क्यों करे? पटना हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ पेंशन नहीं, संवेदना का दस्तावेज

 किसी दिव्यांग बच्चे के अधिकार के लिए उसके पिता की मृत्यु का इंतजार करना पड़े—क्या इससे अधिक असंवेदनशील व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है? जिस बच्चे को जीवनभर अभिभावक के सहारे की जरूरत है, उसे उसी अभिभावक के जीवित रहते सरकारी रिकॉर्ड में उसका अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?

पटना हाईकोर्ट का हालिया फैसला इसी बुनियादी सवाल को व्यवस्था के सामने खड़ा करता है। यह फैसला केवल पेंशन भुगतान आदेश यानी PPO में नाम जोड़ने की प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि उस सोच को चुनौती देता है जिसमें कागज नियम से बड़ा और इंसान नियम से छोटा हो जाता है।

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेंशनर पिता के जीवनकाल में ही उसके दिव्यांग आश्रित बच्चे का नाम पेंशन भुगतान आदेश में शामिल किया जा सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि PPO में नाम दर्ज करना तत्काल पारिवारिक पेंशन देने के बराबर नहीं है। यह भविष्य में मिलने वाले अधिकार को सुरक्षित करने की प्रशासनिक व्यवस्था है। यानी सरकार को आज कोई अतिरिक्त पेंशन नहीं देनी है, लेकिन दिव्यांग संतान के भविष्य के अधिकार को आज ही सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित किया जा सकता है।

मामला सोनपुर, सारण निवासी सेवानिवृत्त चपरासी रामानंद राय और उनके 50 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित बेटे दीपक कुमार पुष्पेन्द्र से जुड़ा था। रामानंद राय ने अपने बेटे का नाम PPO में दर्ज कराने की मांग की थी। लेकिन वित्त विभाग और महालेखाकार कार्यालय की ओर से यह तर्क सामने आया कि नियमानुसार दिव्यांग संतान का दावा माता-पिता की मृत्यु के बाद ही सामने आता है।

यहीं से इस मामले का असली सवाल पैदा होता है—क्या किसी दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उसके माता-पिता की मृत्यु जरूरी है?

पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह ने प्रक्रियात्मक देरी और नाम दर्ज करने से इनकार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की भावना के विपरीत माना।

अदालत की चिंता बेहद स्वाभाविक है। सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद आम तौर पर परिवार की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। दूसरी तरफ उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा, दवा और देखभाल का खर्च बढ़ता जाता है। ऐसे परिवार में यदि कोई दिव्यांग संतान है तो उसके भविष्य की चिंता और अधिक गंभीर हो जाती है।

पेंशनर पिता अपनी जिंदगी में ही यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके बाद उसके बच्चे को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। यह मांग किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं है। यह उस भविष्य की सुरक्षा की मांग है जब परिवार का सबसे बड़ा सहारा मौजूद नहीं होगा।

व्यवस्था को यह समझना होगा कि कानून का उद्देश्य केवल कागजों पर प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि नागरिक के अधिकार को सुरक्षित करना है। अगर किसी अधिकार को हासिल करने के लिए उस व्यक्ति के सहारे को ही खत्म होने का इंतजार करना पड़े, तो ऐसी प्रक्रिया पर पुनर्विचार होना चाहिए।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान, समानता और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक अधिकारों से जोड़ा है। ऐसे में सरकारी नियमों की व्याख्या भी उसी मानवीय दृष्टिकोण के अनुरूप होनी चाहिए। नियम यदि अधिकार की राह आसान बनाते हैं तो वे कल्याणकारी शासन का माध्यम हैं; लेकिन यदि वही नियम अधिकार को टालने का कारण बन जाएं तो उनमें सुधार की जरूरत है।

पटना हाईकोर्ट का फैसला इसी दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। अदालत ने बिहार के मुख्य सचिव को यह भी सलाह दी कि जरूरत पड़ने पर बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह टिप्पणी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति की याचिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि राज्य के कितने ऐसे पेंशनर हैं जिनकी दिव्यांग संतान है और जिनके नाम अभी PPO में दर्ज नहीं हैं। यदि ऐसी कोई प्रशासनिक बाधा मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए स्पष्ट, सरल और समयबद्ध व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

सरकार चाहे तो इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बना सकती है। पेंशनर को सेवा या सेवानिवृत्ति के समय ही आश्रित दिव्यांग संतान का विवरण दर्ज कराने की सुविधा दी जा सकती है। आवश्यक प्रमाणपत्रों का सत्यापन एक निर्धारित समय में हो और PPO में नाम दर्ज होने की सूचना संबंधित परिवार को दी जाए। इससे भविष्य में मृत्यु के बाद शुरू होने वाली लंबी कागजी प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त हो सकती है।

यह व्यवस्था केवल दिव्यांग बच्चों के हित में नहीं होगी, बल्कि उन बुजुर्ग माता-पिताओं के लिए भी राहत होगी जो जीवन के अंतिम पड़ाव में सबसे अधिक इसी चिंता से घिरे रहते हैं कि उनके बाद उनके आश्रित बच्चे की देखभाल कौन करेगा और उसका आर्थिक भविष्य कैसे सुरक्षित होगा।

ऐसे माता-पिता के लिए सबसे बड़ा सवाल अक्सर यह नहीं होता कि आज उनका बच्चा कैसे जी रहा है, बल्कि यह होता है कि कल उनके नहीं रहने पर उसका क्या होगा?

यही कारण है कि इस फैसले को केवल कानूनी जीत के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह शासन की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। अदालत ने रास्ता दिखाया है, अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उस रास्ते को स्थायी व्यवस्था में बदले।

बिहार सरकार के सामने अब अवसर है कि वह पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करे और ऐसी प्रक्रिया तैयार करे जिसमें पात्र दिव्यांग आश्रितों के नाम पहले से दर्ज किए जा सकें। इससे न केवल परिवारों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि सरकारी कार्यालयों में मृत्यु के बाद होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और विवाद भी कम होंगे।

यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारी केवल नियम की भाषा न देखें, बल्कि नियम के पीछे मौजूद सामाजिक उद्देश्य को भी समझें। कल्याणकारी राज्य में कानून का अंतिम लक्ष्य नागरिक को राहत, सुरक्षा और सम्मान देना है।

किसी दिव्यांग संतान को अपने अधिकार के लिए पिता की मृत्यु का इंतजार न करना पड़े—इससे अधिक मानवीय व्यवस्था क्या हो सकती है? पेंशन की रकम बाद में मिले या नियम के अनुसार मिले, लेकिन अधिकार का भरोसा आज मिलना चाहिए।

क्योंकि अधिकार मृत्यु के बाद पैदा नहीं होते। अधिकार पहले से मौजूद होते हैं; व्यवस्था का काम उन्हें समय रहते सुरक्षित करना है।

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला इसी बुनियादी मानवीय सिद्धांत की याद दिलाता है। अब जरूरत है कि बिहार सरकार इसे एक मिसाल बनाकर पेंशन नियमावली, प्रशासनिक प्रक्रिया और सरकारी सोच—तीनों में ऐसा बदलाव करे, जिससे किसी दिव्यांग आश्रित को अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए अपने माता-पिता के चले जाने का इंतजार न करना पड़े।

यह सिर्फ एक PPO में नाम जोड़ने का सवाल नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है जो एक पिता अपने राज्य से करता है—मेरे बाद मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना।


आलोक कुमार

शुक्रवार, 21 अगस्त 2026

Bihar : सीलिंग का डर नहीं, समाधान चाहिए: छोटे दुकानदारों को नियम समझा

 


सीलिंग का डर नहीं, समाधान चाहिए: छोटे दुकानदारों को नियम समझाइए, आजीविका मत छीनिए

 जिस मकान से वर्षों तक नगर निगम ने टैक्स लिया, उसी मकान में चल रही छोटी-सी दुकान आज अचानक ‘अवैध’ कैसे हो गई? अगर व्यवस्था को वर्षों से सब पता था, तो कार्रवाई से पहले संवाद क्यों?

शहरों में कानून और व्यवस्था जरूरी है, लेकिन कानून लागू करने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खासकर तब, जब किसी कार्रवाई का सीधा असर हजारों छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा हो। पटना सहित शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों के व्यावसायिक उपयोग का मामला आज इसी वजह से गंभीर सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।

2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राजधानी पटना सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों के व्यावसायिक उपयोग का सर्वे कराने और वास्तविक उपयोग के आधार पर कर निर्धारण की बात सामने आई थी। इस सोच का मूल उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नियमित, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाना था। यानी जिस संपत्ति का जैसा वास्तविक उपयोग हो रहा है, उसके अनुरूप कर और नियम तय हों तथा नागरिक स्पष्ट व्यवस्था के भीतर अपना व्यवसाय चला सकें।

आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और उसके बाद नगर निगम की कार्रवाई के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वर्षों से किसी आवासीय मकान के हिस्से में छोटी दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के सामने सीधे सीलिंग का डर खड़ा करना ही समाधान है?

कानून और न्यायालय के निर्देशों का पालन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कानून का पालन कराने के साथ प्रशासन की जिम्मेदारी यह भी है कि प्रभावित नागरिकों को नियम समझाए जाएं, उनकी स्थिति सुनी जाए और जहां संभव हो, वैधानिक समाधान का रास्ता बताया जाए।

छोटी दुकान के पीछे पूरा परिवार

शहर में हजारों छोटे दुकानदार ऐसे हैं जिनका कारोबार किसी बड़े व्यावसायिक परिसर में नहीं, बल्कि अपने मकान के एक कमरे, बरामदे या सड़क से लगे छोटे हिस्से में चलता है। कहीं किराना की दुकान है, कहीं दर्जी की मशीन, कहीं मोबाइल रिपेयरिंग, कहीं स्टेशनरी, चाय-नाश्ता या छोटी वर्कशॉप।

इन दुकानों के पीछे कोई बड़ा कारोबारी साम्राज्य नहीं होता। वहां एक परिवार की रोज की जरूरतें जुड़ी होती हैं।

ऐसे में किसी दुकान का शटर बंद होने का अर्थ सिर्फ एक व्यापारिक गतिविधि बंद होना नहीं है। इसका मतलब परिवार की आमदनी रुकना, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना, घर का खर्च संकट में पड़ना और कई मामलों में वर्षों की मेहनत से खड़ी आजीविका का समाप्त हो जाना है।

इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई का उद्देश्य नियम लागू करना जरूर होना चाहिए, लेकिन आजीविका पर अचानक प्रहार करना नहीं।

वर्षों तक टैक्स लिया गया तो संवाद क्यों नहीं?

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नगर निगम की पुरानी व्यवस्था से भी जुड़ा है। यदि किसी मकान में लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधि चल रही थी, संपत्ति नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज थी, उसका असेसमेंट होता रहा और संपत्ति कर भी जमा किया जाता रहा, तो संबंधित नागरिक के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसे अब तक स्पष्ट रूप से नियम क्यों नहीं बताया गया?

यहां किसी अधिकारी या विभाग को दोषी ठहराने के बजाय व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।

नागरिकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में अंतर क्या है। किस प्रकार का उपयोग व्यावसायिक श्रेणी में आता है? उस पर कितना कर लागू होगा? कौन-से दस्तावेज चाहिए? क्या उपयोग परिवर्तन, अनुमति या नियमितीकरण की कोई प्रक्रिया उपलब्ध है? यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसे दूर करने के लिए कितना समय मिलेगा?

कानून का पालन जरूरी है, लेकिन कानून के नाम पर भय का माहौल बनाना जरूरी नहीं है।

सीलिंग से पहले काउंसलिंग

नगर निगम को बड़े पैमाने पर काउंसलिंग और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। प्रत्येक वार्ड में सहायता शिविर लगाकर नागरिकों को नियम समझाए जा सकते हैं। संपत्ति मालिकों और दुकानदारों को उनके मामलों की स्थिति बताई जा सकती है और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जा सकती है।

इसके बाद सर्वे, नोटिस, कर निर्धारण और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

सीलिंग यदि कानून के तहत आवश्यक हो तो वह अंतिम कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हर मामले में उसे पहला कदम बना देना व्यावहारिक समाधान नहीं लगता—विशेषकर उन छोटे कारोबारियों के मामले में जो वर्षों से खुले तौर पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं।

पार्षद बनें जनता और प्रशासन के बीच सेतु

इस पूरे मामले में स्थानीय पार्षद की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। पार्षद सिर्फ नोटिस या कार्रवाई की जानकारी देने वाला जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता और प्रशासन के बीच सेतु बनना है।

यदि किसी वार्ड में बड़ी संख्या में मकानों के व्यावसायिक उपयोग का मामला है तो पार्षद को नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। नागरिकों को नियम समझाने चाहिए, दुकानदारों की समस्याएं सुननी चाहिए और प्रशासन के सामने व्यावहारिक समाधान रखना चाहिए।

जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ यह बताना नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई होने वाली है। उसका काम यह सुनिश्चित करना भी है कि लोगों को यह पता हो कि कार्रवाई से बचने के लिए वैधानिक रास्ता क्या है।

नागरिक को अपराधी नहीं, करदाता समझिए

व्यवस्था में यदि वर्षों से कोई कमी रही है तो उसका पूरा बोझ अचानक नागरिक के सिर डालना भी उचित नहीं होगा। प्रशासन को यह देखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की या वह ऐसी व्यवस्था में काम करता रहा जहां स्पष्ट मार्गदर्शन और प्रभावी निगरानी नहीं थी।

नागरिक को अपराधी मानकर नहीं, करदाता और शहर के हिस्सेदार के रूप में देखना होगा।

पटना जैसे शहर की अर्थव्यवस्था केवल बड़े मॉल, शोरूम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों से नहीं चलती। शहर की आर्थिक गतिविधियों में हजारों छोटे दुकानदारों की भी बड़ी भूमिका है। सुबह शटर उठाकर देर शाम तक मेहनत करने वाला दुकानदार शहर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता है और उसी कमाई से अपने परिवार का जीवन चलाता है।

नियम भी रहें, रास्ता भी मिले

नगर निगम को चाहिए कि इस विषय पर स्पष्ट और चरणबद्ध नीति सामने रखे।

पहले व्यापक सर्वे हो। फिर वास्तविक उपयोग के आधार पर संपत्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस देकर नियम और आवश्यक प्रक्रिया समझाई जाए। जहां वैधानिक विकल्प उपलब्ध हो, वहां नियमितीकरण या उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया बताई जाए। कर निर्धारण की जरूरत हो तो वह किया जाए और लोगों को उचित समय दिया जाए।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है।

साथ ही वर्षों से कर जमा करने वाले संपत्ति मालिकों के मामलों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। यदि निगम के रिकॉर्ड और वास्तविक उपयोग में अंतर है तो उसे संवाद के माध्यम से ठीक करने का प्रयास होना चाहिए।

सवाल कानून का नहीं, कानून लागू करने के तरीके का है

यह बहस कानून के विरोध की नहीं है। सवाल यह है कि कानून लागू कैसे किया जाए?

यदि नियम के अनुसार व्यावसायिक उपयोग पर अलग कर देना है, तो कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कीजिए। यदि अनुमति या उपयोग परिवर्तन जरूरी है, तो उसका रास्ता बताइए। यदि दस्तावेज चाहिए, तो उसकी सूची सार्वजनिक कीजिए। यदि समय चाहिए, तो उचित समय दीजिए।

हर मामले में पहला हथियार सीलिंग क्यों हो?

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत है स्पष्ट नियम, प्रशासनिक संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण की।

छोटे दुकानदार कानून से भागना नहीं चाहते। वे केवल चाहते हैं कि नियम स्पष्ट हों, उन्हें सुना जाए, उचित समय मिले और उनकी वर्षों पुरानी आजीविका अचानक खत्म न कर दी जाए।

नगर निगम को भी याद रखना होगा कि उसकी जिम्मेदारी केवल टैक्स वसूलना और कार्रवाई करना नहीं है। नगर निगम का मूल उद्देश्य शहर का नियमन करते हुए नागरिकों की सुविधा और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है।

इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है—

क्या हम सीलिंग के डर से शहर चलाएंगे या संवाद और समाधान से?

कानून लागू हो, कर निर्धारित हो, शहर व्यवस्थित हो और नियमों का पालन भी हो—लेकिन छोटे दुकानदार की रोजी-रोटी को बचाते हुए।

कार्रवाई हो तो नियम के अनुसार, संवाद हो तो सम्मान के साथ और समाधान हो तो मानवीय दृष्टिकोण से।

क्योंकि किसी गरीब की दुकान का शटर बंद करना आसान है, लेकिन उसके घर का चूल्हा जलाए रखना ही असली प्रशासनिक संवेदनशीलता है।

सीलिंग का भय नहीं—काउंसलिंग और समाधान चाहिए।


आलोक कुमार


Bihar : कोशी हर साल रास्ता बदलती है, क्या सरकार अब समाधान का रास्ता बदलेगी?

 

कोशी हर साल रास्ता बदलती है, क्या सरकार अब समाधान का रास्ता बदलेगी?

 हर साल कोशी आती है, घर बहाती है, खेत निगलती है और हजारों लोगों को बेघर कर जाती है। फिर राहत की नाव आती है, कुछ दिनों का राशन मिलता है और सरकारी फाइलों में बाढ़ की कहानी बंद हो जाती है। लेकिन कोशी तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों की जिंदगी में यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। सवाल यही है—आखिर कब तक कोशी के नाम पर पीढ़ियां विस्थापन, कटाव, मुआवजे की प्रतीक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीती रहेंगी?

कोशी नदी को बिहार की त्रासदी और जीवनदायिनी नदी—दोनों रूपों में देखा जाता है। इसकी धाराएं खेतों को उपजाऊ बनाती हैं, लेकिन जब नदी उफनती है तो वही पानी घर, खेत, सड़क और जीवन की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर देता है। खासकर तटबंध के भीतर रहने वाले परिवारों के लिए बाढ़ कोई कभी-कभार आने वाली प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह उनके जीवन का स्थायी संकट बन चुकी है।

इसी लंबे संकट को कोशी नव निर्माण मंच (KNM) ने 20 अगस्त 2026 को जिला अधिकारी, सुपौल को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से सामने रखा। ज्ञापन में बाढ़ और कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास, मुआवजे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, राजस्व व्यवस्था और कोशी समस्या के स्थायी समाधान से जुड़ी 10 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इन मांगों को केवल प्रशासनिक मांगों की सूची मानना इस समस्या की गंभीरता को कम करके देखना होगा। यह उन परिवारों की पीड़ा का दस्तावेज है, जिनके लिए हर साल बाढ़ के साथ एक नया संघर्ष शुरू होता है।

पुनर्वास सबसे बड़ा सवाल

ज्ञापन में बेला गोठ, बगहा, पंचगछिया, खोखनहा, ढोली, सियानी और पिपराही जैसे गांवों के कटाव पीड़ितों को तत्काल सरकारी जमीन या निर्धारित पुनर्वास स्थल पर बसाने की मांग की गई है। वहीं पिछले वर्ष लालगंज, तेलवा, दुबियाही और घोधररिया सहित प्रभावित इलाकों के लोगों को आपदा विभाग के मानकों के अनुरूप गृह-क्षति का बकाया भुगतान देने की मांग भी उठाई गई है।

दरअसल, बाढ़ के बाद सबसे बड़ी समस्या सिर्फ घर टूटना नहीं होती। घर टूटने के साथ परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी टूट जाती है। दस्तावेज, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, पशुधन और भविष्य की योजनाएं—सब कुछ प्रभावित होता है। ऐसे में मुआवजे के लिए महीनों या वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना पीड़ित परिवारों के संकट को और बढ़ाता है।

तटबंध के भीतर का पानी भी बाढ़ है

ज्ञापन की एक महत्वपूर्ण मांग यह है कि तटबंध के भीतर आए पानी को भी बाढ़ मानते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के अनुसार राहत उपलब्ध कराई जाए।

यह सवाल प्रशासनिक परिभाषा से अधिक मानवीय है। पानी जब किसी परिवार के घर में घुसता है, खेत को डुबोता है, पशुओं को प्रभावित करता है और रोजमर्रा की जिंदगी रोक देता है, तो उस परिवार के लिए वह बाढ़ ही है। राहत का आधार सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि पानी किस प्रशासनिक सीमा या तकनीकी श्रेणी में आता है।

जमीन मिले, लेकिन वास्तविक पीड़ितों को

मंच ने तटबंध के बीच और कटाव के बाद बेघर हुए लोगों का व्यापक सर्वेक्षण कराने की मांग की है। साथ ही पुनर्वास स्थलों पर हुए कथित कब्जों को हटाकर वास्तविक पीड़ितों को जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

यहां सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना, दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना कि उसका लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्होंने बाढ़ और कटाव में अपना घर खोया है। यदि पुनर्वास की जमीन ही वास्तविक पीड़ितों तक नहीं पहुंचेगी तो पूरी नीति सवालों के घेरे में आ जाएगी।

बाढ़ में चापाकल और शौचालय भी जीवनरक्षक हैं

तटबंध के भीतर ऊंचे टीलों पर सुरक्षित शरणस्थल, चापाकल, शौचालय, रोशनी और सामुदायिक रसोई की मांग भी महत्वपूर्ण है। बाढ़ के समय ये सुविधाएं सामान्य विकास योजनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन बचाने वाली व्यवस्थाएं बन जाती हैं।

इसी तरह अनुबंधित नावों की सूची सार्वजनिक करने की मांग प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ी है। बाढ़ के समय नाव ही कई परिवारों के लिए अस्पताल, बाजार, स्कूल और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम बन जाती है। इसलिए नावों की संख्या, संचालन और उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।

बच्चों का भविष्य भी बचाना होगा

तटबंध के भीतर स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और निःशुल्क कोशी छात्रावास खोलने की मांग बताती है कि कोशी संकट सिर्फ आज के विस्थापन का मुद्दा नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल भी है।

लगातार बाढ़ और विस्थापन के बीच बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी होती है। यदि किसी इलाके में वर्षों तक बुनियादी संस्थान नहीं पहुंचते, तो वहां गरीबी और पिछड़ापन पीढ़ी-दर-पीढ़ी कायम रह सकता है।

राजस्व और जमीन के अधिकार का प्रश्न

ज्ञापन में चार हेक्टेयर तक लगान माफी के बावजूद कथित वसूली पर रोक और वसूली गई राशि वापस करने की मांग की गई है। इसके साथ तटबंध के भीतर की जमीन का लगान और सेस माफ करने तथा नदी में समाहित जमीनों को सर्वे में रैयतों के नाम पर दर्ज रखने की मांग भी की गई है।

नदी का कटाव किसी परिवार की जमीन छीन सकता है, लेकिन क्या उसके साथ उसका कानूनी और सामाजिक अधिकार भी खत्म हो जाना चाहिए? यही सवाल इस मांग के केंद्र में है।

बिना पुनर्वास के विस्थापन नहीं

ज्ञापन की एक मानवीय मांग यह भी है कि तटबंध या स्पर पर बसे बाढ़ पीड़ितों को बिना पुनर्वास के वहां से न हटाया जाए। प्रशासन को अवैध कब्जे और मजबूरी में बसे विस्थापित परिवारों के बीच अंतर करना होगा।

किसी परिवार को हटाना प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसे सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान देना प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी मांग भी इसी सोच को आगे बढ़ाती है। जो परिवार तटबंध से बाहर जमीन खरीद चुके हैं, उन्हें वहां घर बनाने का अवसर मिलना चाहिए। पुनर्वास का उद्देश्य लोगों को फिर से असुरक्षित परिस्थितियों में धकेलना नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन देना होना चाहिए।

कोशी का स्थायी समाधान कब?

सबसे बड़ा सवाल फिर भी कोशी के स्थायी समाधान का है। सभी छाड़न धाराओं का सर्वे कर उन्हें पुनर्जीवित करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ स्थानीय लोकज्ञान को जोड़ने की मांग इसी दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देती है।

कोशी को केवल बांध, तटबंध और राहत की समस्या मानकर समाधान नहीं निकाला जा सकता। नदी का स्वभाव, उसकी धाराएं, गाद, भूगोल और सदियों से नदी के साथ जी रहे लोगों का अनुभव—इन सभी को नीति निर्माण में शामिल करना होगा।

अब सरकार के सामने विकल्प साफ है—हर साल बाढ़ आने का इंतजार कर राहत बांटी जाए या कोशी के भीतर रहने वाले लोगों के भविष्य का स्थायी समाधान खोजा जाए।

कोशी नव निर्माण मंच का ज्ञापन सरकार के लिए सिर्फ दस मांगों का कागज नहीं होना चाहिए। यह कोशी क्षेत्र की नीति को राहत-केंद्रित व्यवस्था से अधिकार, पुनर्वास और स्थायी विकास की दिशा में बदलने का अवसर हो सकता है।

बाढ़ के बाद नाव भेज देना प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन बाढ़ से पहले सुरक्षित घर, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सुशासन की असली पहचान है।

कोशी हर साल अपना रास्ता खोजती है। अब सरकार को भी कोशी पीड़ितों के लिए स्थायी समाधान का रास्ता खोजना होगा।

आलोक कुमार

गुरुवार, 20 अगस्त 2026

India : राजीव गांधी की जयंती: सद्भावना दिवस और बदलते भारत की याद

 


राजीव गांधी की जयंती: सद्भावना दिवस और बदलते भारत की याद

 जिस उम्र में आज के नेता राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी करते हैं, उसी उम्र में राजीव गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर संभाल ली थी। सवाल यह नहीं कि राजीव गांधी की राजनीति से हर कोई सहमत था या नहीं; सवाल यह है कि क्या आज का भारत उस युवा प्रधानमंत्री के उस सपने को याद करता है, जिसमें तकनीक, आधुनिकता और सद्भावना के सहारे देश को 21वीं सदी में ले जाने की कोशिश थी?

20 अगस्त भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती का दिन है। देश में यह दिन ‘सद्भावना दिवस’ के रूप में भी याद किया जाता है। यह अवसर केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने का नहीं, बल्कि उन विचारों और नीतिगत प्रयासों को समझने का भी है, जिनके केंद्र में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द, तकनीकी आधुनिकीकरण और बदलते भारत की कल्पना थी।

राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे केवल 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने की घटना अपने आप में उल्लेखनीय है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे असाधारण समय में राजीव गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और देश के प्रधानमंत्री बने।

उनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा। यह वह समय था जब भारत एक ओर पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था और धीमी प्रक्रियाओं से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर दुनिया कंप्यूटर, दूरसंचार और सूचना तकनीक की नई क्रांति की ओर बढ़ रही थी।

तकनीक को भविष्य से जोड़ने की कोशिश

राजीव गांधी के कार्यकाल की एक प्रमुख पहचान भारत के तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को माना जाता है। कंप्यूटरीकरण और दूरसंचार के विस्तार पर जोर दिया गया। उस समय कंप्यूटर आज की तरह सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं थे। नई तकनीक को लेकर रोजगार खत्म होने जैसी आशंकाएं भी व्यक्त की जाती थीं।

ऐसे माहौल में तकनीक को विकास का साधन मानना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था।

दूरसंचार और कंप्यूटर के क्षेत्र में उस दौर में किए गए प्रयासों ने आगे चलकर भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यात्रा के लिए आधार तैयार करने में भूमिका निभाई। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शासन भारतीय जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन इस परिवर्तन की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे कई दशकों की नीतियां, प्रयोग और संस्थागत प्रयास हैं। राजीव गांधी का दौर उसी लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

उनकी सरकार ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आधुनिक सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। युवा भारत को नई तकनीकी दुनिया से जोड़ने की उनकी सोच आज के डिजिटल भारत के संदर्भ में फिर चर्चा में आती है।

उपलब्धियों के साथ विवाद भी

हालांकि किसी भी राजनीतिक नेता का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। राजीव गांधी का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा।

बोफोर्स प्रकरण ने उनकी सरकार की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया और 1989 के आम चुनावों में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। शाहबानो मामले से जुड़े फैसले और उसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी उनकी सरकार की नीति और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर बहस को जन्म दिया।

अयोध्या से संबंधित घटनाक्रम और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का निर्णय भी उनके कार्यकाल के महत्वपूर्ण और विवादित अध्यायों में शामिल हैं। श्रीलंका नीति ने भारत को जटिल राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों में उलझाया और बाद के वर्षों में इसके गंभीर परिणाम सामने आए।

इसलिए राजीव गांधी को समझने का सही तरीका न तो केवल उनका महिमामंडन है और न ही उनकी पूरी राजनीतिक विरासत को खारिज कर देना। इतिहास को उपलब्धियों और गलतियों दोनों के साथ पढ़ना चाहिए।

सद्भावना दिवस का अर्थ

राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का विचार आज के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में विशेष महत्व रखता है।

लेकिन सद्भावना का अर्थ केवल सरकारी कार्यक्रमों में शपथ लेना, पुष्पांजलि अर्पित करना या नेताओं के संदेश जारी करना नहीं हो सकता। इसका वास्तविक अर्थ समाज में आपसी सम्मान, संवाद और सहयोग की संस्कृति को मजबूत करना है।

लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति स्वाभाविक है। हर नागरिक किसी एक दल या विचारधारा से सहमत हो, यह जरूरी नहीं। लेकिन असहमति को व्यक्तिगत दुश्मनी, सामाजिक नफरत या हिंसक भाषा में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करता है।

आज सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक बहस कई बार तर्क से ज्यादा आक्रोश पर आधारित दिखाई देती है। विचारों के जवाब विचारों से देने के बजाय व्यक्ति पर हमला करना आसान हो गया है। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र को लेकर तनाव भी सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करता है।

ऐसे समय में सद्भावना दिवस केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए एक संदेश बन सकता है।

21वीं सदी का सपना और आज का भारत

राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की बात की थी। आज भारत 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़ा है। देश ने अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, दूरसंचार, स्टार्टअप और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।

लेकिन विकास की तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, ग्रामीण-शहरी अंतर और सामाजिक तनाव जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं।

इसलिए राजीव गांधी की जयंती पर केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं कि भारत तकनीकी रूप से कितना आगे बढ़ा। बड़ा सवाल यह है कि क्या तकनीकी और आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है?

आधुनिक भारत केवल तेज इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और अत्याधुनिक तकनीक से नहीं बनेगा। आधुनिकता का अर्थ बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय और नागरिकों के बीच विश्वास भी है।

राजनीति में सद्भावना की जरूरत

आज राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से अधिक तीखी दिखाई देती है। चुनाव लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा हैं, लेकिन चुनावी प्रतिस्पर्धा को समाज में स्थायी विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए।

सद्भावना का अर्थ यह नहीं कि राजनीतिक मतभेद खत्म कर दिए जाएं। इसका अर्थ है कि मतभेदों के बावजूद संवाद बना रहे। सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुने और विपक्ष सरकार से सवाल पूछे, लेकिन दोनों पक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करें।

राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत पर मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए। किसी भी नेता को आलोचना से ऊपर रखना लोकतांत्रिक दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन आलोचना के साथ इतिहास से सीखना भी जरूरी है।

उनके कार्यकाल की तकनीकी और प्रशासनिक पहलों से आधुनिक भारत की विकास यात्रा को समझा जा सकता है, जबकि बोफोर्स, शाहबानो, अयोध्या और श्रीलंका जैसे विवादित अध्याय सत्ता के निर्णयों की जटिलता और राजनीतिक जोखिमों को समझने का अवसर देते हैं।

श्रद्धांजलि का अर्थ क्या हो?

राजीव गांधी की जयंती पर तस्वीर पर फूल चढ़ाना एक परंपरा हो सकती है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि उससे आगे जाती है।

यदि हम तकनीक को मानव विकास का माध्यम बनाएं, सामाजिक विभाजन को कम करने की कोशिश करें, असहमति के अधिकार का सम्मान करें और देश के कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करें, तो सद्भावना दिवस का संदेश अधिक सार्थक होगा।

आज भारत के सामने एक साथ दो चुनौतियां हैं—तेजी से आधुनिक बनना और मानवीय बने रहना।

सवाल यही है कि क्या भारत तकनीकी रूप से आधुनिक होने के साथ-साथ सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु, लोकतांत्रिक और एकजुट भी बन रहा है?

राजीव गांधी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। उनकी उपलब्धियों और गलतियों दोनों से सीखना भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत होगा। 20 अगस्त को उन्हें याद करने का सबसे सार्थक तरीका यही हो सकता है कि हम उस भारत पर विचार करें, जो आधुनिक भी हो, तकनीकी रूप से सक्षम भी हो और सबसे बढ़कर अपने नागरिकों के बीच सद्भावना बनाए रखने में सक्षम भी हो।

आलोक कुमार