पटना .निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार मिश्र द्वारा महामहिम के प्रधान सचिव को निगरानी थाना कांड संख्या 10/2015 में नामजद अभियुक्त कुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, डॉ द्विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 एवं 1988 की धारा 197 दप्रस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सह पठित धारा 13 (1) (डी) 1988 एवं धारा 409, 420, 467, 468, 477 (ए), 34/120 (बी) भादवि के तहत अभियोजन की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है. विदित हो कि श्री द्विजेन्द्र गुप्ता ने लगभग डेढ़ करोड़ रूपए की Public Money का लूट किया है तथा अपने ऊँचे संपर्कों के कारण अब तक क़ानून से बचने का प्रयास करते रहे हैं. महामहिम से सादर प्रार्थना है कि इस मामले में अभियोजन की अनुमति देकर न्याय को शक्ति दें.
शिव प्रकाश राय
अध्यक्ष (नागरिक अधिकार मंच, बिहार),
चरित्रवन, धोबीघाट,
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