निचली अदालत ने 7 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी
मामला 5 फरवरी सोमवार का है बाराबंकी.बैंगलोर में सीसीबीआई की 36वीं आम सभा की बैठक में धर्माध्यक्ष सभा में भाग ले रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश से खबर मिली कि एक कैथोलिक पुरोहित, पांच प्रोटेस्ट पादरी और एक लोकधर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है.उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.उन पर धर्मांतरण गतिविधियों का आरोप लगाया गया है. एक निचली अदालत ने 7 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.मामला 5 फरवरी सोमवार का है. 6 फरवरी को मंगलवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. निचली अदालत ने 7 फरवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोप में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से चौका देने वाला मामला सामने आया है. यहां यूपी के कई जिलों से तकरीबन 300 लोगों को बहला फुसला कर सेंट मैथ्यू चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. मामले की जानकारी हिंदू संगठन ने दी. जिसके बाद पुलिस के एक्शन से चर्च में खलबली मच गई. लोगों को आर्थिक फायदे के साथ रोगों से छुटकारा दिलाने के नाम पर चर्च में पूजा कराई जा रही थी. पुलिस ने बताया कि, राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून क...