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दीपावली में रात्रि 8 से 10 बजे तक ही केवल ग्रीन पटाखे का प्रयोग की अनुमति

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 दीपावली में रात्रि 8 से 10 बजे तक ही केवल ग्रीन पटाखे का प्रयोग की अनुमति गया । जिला पदाधिकारी गया डॉ त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती की अध्यक्षता में दीपावली, काली पूजा एवं लोक आस्था के महान पर्व छठ में प्रशासनिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था,  यातायात व्यवस्था,  दीपावली एवं छठ पर्व पर अवैध पटाखों के निर्माण, बिक्री एवं इसके उपयोग पर रोक सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।      जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए अपील किया कि दीपावली में रात्रि 8 से 10 बजे तक ही केवल ग्रीन पटाखे का प्रयोग की अनुमति है।  इसके अलावा सभी प्रकार की पताका को प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी हाल में 125 डिसेबल से ऊपर की आवाज वाले पटाखे पूरी तरह प्रतिबन्धित है। शांत क्षेत्र यथा अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान परिसर इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में शोर उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार के पटाखे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।     ...