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परिमार्जन के अभिलेखों की रैंडम जांच करने का निर्देश

 इस्लामपुर: आज जिला पदाधिकारी नालंदा श्री शशांक शुभंकर द्वारा राजस्व शाखा की समीक्षात्मक वैठक की अध्यक्षता की गई.आर ओ आर में इस्लामपुर एवं राजगीर में अपेक्षाकृत प्रगति थोड़ा कम पाया गया तथा सभी अंचल पदाधिकारियों को 15 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत आर ओ आर कार्य पूर्ण करने का  निर्देश   दिया गया.


परिमार्जन के कई मामलों में निष्पादन की गुणवत्ता ठीक नहीं रहने पर अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के अभिलेखों की रैंडम जांच करने का निर्देश दिया गया.

भूमि सुधार उप समाहर्ता को परिमार्जन के लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन कराने के निर्देश दिए गए.म्युटेशन के कई मामले 63 दिन बाद भी लंबित पाए गए.जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को लंबित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया.

अभियान बसेरा में सबसे अधिक मामले अस्थावां अंचल के लंबित पाए गए.सभी अंचलाधिकारियों को आगामी बैठक के पूर्व मामले के निष्पादन के आदेश दिए गए.

जल- जीवन-हरियाली के तहत सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है परंतु जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.सभी अंचलाधिकारियों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया.

विभिन्न   योजनाओं यथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र,गोदाम,सब्जी संग्रहण केंद्र के लिए भूमि उपलब्धता कराने के निर्देश अंचलाधिकारियों को दिया गया.सब्जी संग्रहण केंद्र की अद्यतन जानकारी के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी की खोज की गई पर वे अनुपस्थित पाए गए जिसके कारण  उनसे   स्पष्टीकरण पूछा गया. 

आपदा के तहत अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया गया.कचड़ा प्रसंस्करण इकाई निर्माण के लिए 50 में से 44 जगहों पर कार्य नहीं शुरू होने की जानकारी दी गयी.भू उपलब्धता के लिए सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वास्तविक भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए.आवास योजना में राशि लेकर आवास योजना का निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध दायर नीलाम पर वाद की समीक्षा करते हुए अंचल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.

सभी नगर पंचायत में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन तथा शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली इमारत के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.


आलोक कुमार

 

मद्य निषेध कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

  *मद्य निषेध को लेकर नियमित रूप से करें पेट्रोलिंग, लगातार चलायें सघन छापेमारी अभियान : जिलाधिकारी


बेतियाः सोमवारीय बैठक में विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, शनिवारीय जनता दरबार आदि की हुई समीक्षा।अनुमंडलस्तर, थाना स्तर पर नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन कराने का निर्देश.जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में सोमवारीय बैठक सम्पन्न हुयी.

 इस बैठक में विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, शनिवारीय जनता दरबार आदि की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, सहायक समाहर्ता, सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री अनिल राय सहित अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा सभी एसडीएम, एसडीपीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे.

जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य निषेध को लेकर नियमित रूप से पेट्रोलिंग करायी जाय तथा लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाए. संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. ऐसे जगहों पर पैनी नजर रखी जाय और मद्य निषेध कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

अनुमंडल स्तरीय एवं थाना स्तरीय जनता दरबार की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय.जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करायें तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखें.

उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा भू-समाधान पोर्टल की शुरुआत की गयी है. भू-समाधान पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय स्तर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सभी संबंधित अधिकारी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें और विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करें. भू-समाधान पोर्टल के संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है.  

पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि थानाध्यक्ष मद्य निषेध कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए अलर्ट मोड में रहें. बॉर्डर एरिया में विशेष नजर रखनी है तथा शराब की बिक्री करने वाले, पीने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि स्प्रीट कारोबारियों पर पैनी नजर बनाए रखें. साथ ही शराब का विनष्टीकरण आदेश पारित होने के उपरांत अविलंब कराना सुनिश्चित करें.शराब विनष्टीकरण के मामले लंबित नहीं रखें.

आलोक कुमार

उत्तराधिकारी के बीच कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया

  


* सजावार बंदियों के बंदी पारिश्रमिक से पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के बीच होगा 113748 रूपये का वितरण

*जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक में लिया गया निर्णय


बेतियाः पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी. बैठक में अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा कुल-11 सजावार बंदियों (जो वादों के सजावार बंदी हैं) द्वारा अर्जित की गयी बंदी पारिश्रमिक में से काटे गये अंश कुल राशि-113748.00 (एक लाख तेरह हजार सात सौ अड़तालीस) रूपये का वितरण पीड़ित व्यक्ति/उत्तराधिकारी के बीच कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.


जिलास्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति द्वारा अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि उपकारा, बगहा के उपरोक्त 11 सजावार बंदियों के द्वारा किए गए श्रम के बदले उन्हें भुगतान की गई राशि से कटौती की गयी राशि 113748.00 का भुगतान पीड़ित परिवार/उत्तराधिकारी को किया जाय.

अधीक्षक, उपकारा, बगहा द्वारा बताया गया कि गृह विभाग के संकल्प में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सजावार बंदियों के पारिश्रमिक में से प्रतिदिन 10 रुपये की कटौती की जाती है. उक्त कटौती की गयी राशि पीड़ित परिवारों/उत्तराधिकारियों के बीच भुगतान किया जाता है.


आलोक कुमार

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