सोमवार, 1 जनवरी 2024

आज 26 मामलों की की सुनवाई

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 26 मामलों की की सुनवाई

नालंदा।  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 26 मामले की सुनवाई की गई।

        इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।

       हरनौत के एक परिवादी द्वारा जमीन की नाप से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बिहारशरीफ द्वारा की गई जांच के आधार पर बताया गया कि परिवादी द्वारा संपूर्ण जमीन पर दावा किया जा रहा है जबकि इसमें अन्य पट्टीदार भी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने परिवादी को सक्षम न्यायालय में टाइटल सूट दायर करने का सुझाव दिया।

     हरनौत के एक परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी हरनौत द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ लोग भूमिहीन हैं। जिलाधिकारी ने भूमिहीन लोगों को नियमानुसार वास भूमि उपलब्ध कराने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया।

    बिहारशरीफ प्रखंड के एक परिवादी द्वारा बिजली का पोल गाड़कर एल टी लाइन को विस्तारित करने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में सहायक विद्युत अभियंता द्वारा बताया गया कि यह कार्य पूरा कर दिया गया है जिस पर परिवादी द्वारा भी सहमति जताई गई।

   बेन की पिंकी देवी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण से संबंधित मनरेगा के तहत देय मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।

   सिलाव के एक परिवादी द्वारा प्राथमिक विद्यालय कामदारगंज का नामकरण विभागीय प्रावधान के अनुरूप भूमि दाता के नाम से किये जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्थल पर विद्यालय का नामकरण भूमि दाता के नाम पर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने दस्तावेजों में भी सही नामकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

      कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। नालंदा के डीएम से फरियाद करने से जनता दरबार में फरियादी को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था कर दी गयी।

आलोक कुमार





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