गुरुवार, 30 जून 2022

बिहार मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली 2021 अंतर्गत दुर्घटना दावा

 


*जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति,की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई आयोजित

* सड़क सुरक्षा, शहर में जाम की समस्या,सड़क मरम्मती,बिहार मोटरगाड़ी नियमावली,2021 के तहत दुर्घटना दावा,घायलों की मदद ,यातायात नियमो के संबंध में जागरूकता आदि को लेकर हुई व्यापक चर्चा                                            

सीतामढ़ी.इस जिले के जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सीतामढ़ी शहर में जाम की समस्या एवं निदान, यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना, यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करना, सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं समेकित प्रतिवेदन तैयार करना, सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए उपाय एवं रणनीति तैयार करना, गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहित करना है एवं सूची उपलब्ध कराना एवं ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर  कार्रवाई करना से संबंधित अन्य एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा की गई.

 जिला पदाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया कि बिहार मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली 2021 अंतर्गत दुर्घटना दावा से संबंधित विषय, हेलमेट, सीटबेल्ट ओवरलोडिंग तथा सेफड्राइविंग को लेकर, वाहनों पर स्पीड गवर्नर प्रवर्तक टेप लगाने की कार्रवाई, प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध अभियान चलाकर जागरूकता फैलाएं.नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि सभी फुटपाथों, को अतिक्रमण से मुक्त कराएं, ठेला वेंडरों के लिए सड़क से दूरस्थान चयनित करें, पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट ट्रैफिक लाइट लगाना सुनिश्चित करें, बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त रखें एवं साफ सफाई शुद्ध पेयजल तथा रोशनी की व्यवस्था की जाए.

व्यस्त एवं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन कराएं, शहर के मुख्य मार्गों में बने गड्ढों की मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, शहरी क्षेत्र अंतर्गत ऑटो ई-रिक्शा पार्किंग की व्यवस्था की जाए. सड़क अतिक्रमण मुक्त के लिए विशेष अभियान चलाया जाय. साथ ही,बिना निबंधित वाहन परिचालन, ओवरलोडिंग, निर्धारित रूट से इतर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई प्रारंभ कराएं.

पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं एनएचआई को निर्देश दिया गया कि यातायात संकेतक चिन्हों का प्रावधान सभी जगह सुनिश्चित करें, अधिकाधिक संख्या में जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण करें, सड़कों में तीव्र मोड़ पर रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें, पुराने एनएच पर फुटपाथ का निर्माण करें, सड़क को मोटरेबल रखने के लिए नियमित रूप से साइट का विजिट करें. उन्होंने  जिले में दुर्घटना बाहुल्य वलनरेबल स्पॉट्स एवं संभावित ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित स्थानों पर आवश्यक सुधार एवं यातायात पुलिस कर्मियों की पर्याप्त व्यवस्था आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया ताकि जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.

  उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग, ओवरस्पीड करने वाले वाहनों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए उनके चालान काटे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए,ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके और और किसी के भी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन न किया जा सके. अवैध पार्किंग एवं सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया.

 एनएचएआई द्वारा रुन्नीसैदपुर में फ्लाईओवर निर्माण संबंधी कार्रवाई पर भी चर्चा की गयी. ’शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि सड़क सुरक्षा पर विद्यालय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए, सड़क किनारे के विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों के लिए यातायात मार्गदर्शिका को प्रचारित कर यातायात नियमों के बारे में जागरूकता फैलाया जाए. उन्होंने विद्यालय के पठन-पाठन में बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग कंपटीशन, विचार गोष्ठी का आयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी  को दिया.

विद्युत विभाग को जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया कि सीतामढ़ी शहर में रोड से विद्युत पोल के  स्थान्तरण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जर्जर विद्युत तार को हटाने की भी कार्रवाई की जाए.एवं एफसीआई प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया गया कि प्रखंड कार्यालय डूमरा अवस्थित निगम के गोदाम से संबंधित भारी वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. प्रतिबंधित अवधि के भारी वाहनों का शहर में परिचालन पर रोक लगाने की व्यवस्था करें.

 साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना की संभावना को काफी कम किया जा सकता है. जिलाधिकारी द्वारा यातायात नियमों के प्रति लोगों को नियमित रूप से जागरूक करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया.  मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने का भी  निर्देश दिया गया.

बैठक में जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायलों की तत्काल मदद करने वालों को लोगो को गुड सेमेरिटन के रूप में उनका चयन करने एवं उनके लिए प्रोत्साहन राशि 5000 देयता के लिए कार्रवाई का निर्देश  दिया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया  की  दुर्घटनाग्रस्त को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करें एवं सम्मानित करने के लिए ऐसे लोगों  की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं. साथ ही उन्होंने स्कूली वाहनों की जांच, स्वास्थ्य विभाग -शिक्षा विभाग -पंचायती राज विभाग पुलिस एवं यातायात विभाग, पथ निर्माण विभाग ,नगर निगम ,एनएचएआई इत्यादि की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया एवं संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए.इसके पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर चलाये जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी.

 उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय, सिविल सर्जन, नगर आयुक्त, मुमुक्षु चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी रवीन्द्र नाथ गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार, ओएसडी प्रशांत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अवधेश कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुबोध कुमार, डीएसपी मुख्यालय रामकृष्णा, वरीय उप समाहर्ता सोनी कुमारी, डीपीओ रोचना माद्री, के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी बेलसंड,अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष उपस्थित थे.


आलोक कुमार                          

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