सोमवार, 11 दिसंबर 2023

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम

 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 19 मामलों की सुनवाई

नालंदा। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज 19 मामले की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण  के लिए  संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।हरनौत के परिवादी दिनेश प्रसाद तथा चुन्नू सिंह के अतिक्रमण हटाने संबंधित मामले में सीओ ।             

      हरनौत को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया ।बिहार शरीफ के परिवादी आलोक गुप्ता के जमाबंदी रद्दीकरण  के लिए अपर समाहर्ता नालंदा के यहां जाने का निर्देश दिया गया ।इस्लामपुर के परिवादी चेतन कुमार को  आवास  योजना में लाभ देने  के लिए  उप विकास आयुक्त नालंदा में जांच रिपोर्ट मांगा गया चंडी के परिवादी उमेश प्रसाद के मामले में एक ही भूमि का दो रसीद काटने संबंधित मामले में सीओ चंडी से रिपोर्ट मांगा गया । परवलपुर के परिवादी रामनिवास कुमार को दाखिल खारिज का नकल नहीं दिए जाने तथा अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित कर्मी  के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया । 

        इस्लामपुर के परिवादी राजेंद्र शाह तथा चंडी के परिवादी बालेश्वर प्रसाद के अतिक्रमण मामले में संबंधित लोक प्राधिकार से प्रतिवेदन मांगा गया । सिलाव के परिवादी सरयू प्रसाद के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी सिलाव तथा अंचल अधिकारी सिलाव से संयुक्त प्रतिवेदन मांगा गया ।  


 आलोक कुमार

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