शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2022

लड़ी सीरिज वाले पटाखों के निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित

 गया. आज अनुमंडल पदाधिकारी गया सदर इंद्रवीर कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर पारसनाथ साहू के द्वारा गया शहर के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई तथा दीपावली के अवसर पर पटाखों के संबंध में सरकार द्वारा दिया दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी दी गई. सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया की सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें एवं कोई भी अवैध पटाखे की दुकान यदि है तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसपर कार्रवाई की जाए.

   

सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार अधिक शोर वाले, वायु प्रदूषण वाले लड़ी सीरिज वाले पटाखों के निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित है.पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारी दुकानदारों के द्वारा ही की जा सकती है एवं ऐसे दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा मात्र वैसे ही पटाखों की बिक्री की जाएगी जो माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत मान्य है.

   125 डेसीबल से कम आवाज एवं धुआं उत्सर्जित करने वाले पटाखों (हरित पटाखों) के ही निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दी गई है. मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 8: 00 से 10: 00 के बीच में किया जा सकता है.शांत क्षेत्र यथा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, जैविक उद्यान आदि के 100 मीटर के दायरे में शोर करने वाले किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग वर्जित रहेगा.

    सभी थाना प्रभारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि पटाखों का प्रयोग केवल निर्धारित स्थल एवं समय के दौरान ही हो. गया शहर में दो लाइसेंसधारी पटाखे के विक्रेता हैं उन्हें भी बैठक में बुलाकर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देश की जानकारी दी गई. किसी भी परिस्थिति में यदि लाइसेंसी दुकानदार के द्वारा भी पटाखों के संबंध में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाएगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में सभी थाना अध्यक्ष एवं उपस्थित थे.


आलोक कुमार

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