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मृत बंदी की आश्रित पत्नी को मुआवजा

 जिलाधिकारी ने मृत बंदी के आश्रित पत्नी को प्रदान किया पांच लाख रुपये मुआवजा राशि का चेक

बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के मृत बंदी के आश्रित पत्नी को 05 लाख रुपये मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने मृत बंदी की आश्रित पत्नी को मुआवजा राशि का सदुपयोग करने की सलाह दी।

         ज्ञातव्य हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में केद्रीय कारा, मोतिहारी के मृत बंदी दफादार मियां, पिता-हैदर मियां, साकिन-पुरैनिया, थाना-मानपुर, प्रखंड-मैनाटांड़, पश्चिम चम्पारण की आश्रित पत्नी जोहरा खातुन को पांच लाख रूपये मुआवजा राशि जिलाधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से प्रदान किया गया।

        इस अवसर पर अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, श्री अनिल राय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री कुमार रविन्द्र, नजारत उप समाहर्ता, श्री अनिल कुमार, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, श्री अनंत कुमार, वरीय उप समाहर्ता, श्री सुजीत कुमार बरनवाल, श्रीमती बेबी कुमारी, श्री मनीष कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, श्री सुजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

        जावेद अली अख्तर ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर आगंतुक शिकायतकर्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।उनका कहना है कि हम लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है ।


आलोक कुमार

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