Bihar : दीपक प्रकाश के विधान परिषद पहुंचने की पूरी कहानी
संवैधानिक समयसीमा, राजनीतिक समन्वय और एनडीए की रणनीति—दीपक प्रकाश के विधान परिषद पहुंचने की पूरी कहानी राजनीति में कई फैसले केवल राजनीतिक समीकरणों का परिणाम नहीं होते, बल्कि उनके पीछे संवैधानिक बाध्यताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। बिहार की राजनीति में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र एवं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। इस निर्णय ने न केवल एक संवैधानिक आवश्यकता को पूरा किया, बल्कि एनडीए के भीतर राजनीतिक समन्वय और सहयोग का भी संदेश दिया। दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में पहले ही शपथ ले चुके थे, लेकिन वे न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी ऐसे मंत्री को, जो नियुक्ति के समय किसी सदन का सदस्य नहीं हो, छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है।...