लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया

  * बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 15 मामलों की की सुनवाई.कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण


नालंदा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 15 मामले की सुनवाई की गई.

इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया.

     सरगांव नूरसराय के मुरारी सिंह द्वारा रैयती जमीन में नाली का पानी जमने के संबंध में दायर परिवाद में अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी नूरसराय को स्थानीय लोगों से बात कर आम सहमति के आधार पर पानी के निकासी के लिए निकटतम पाइन तक नाली के निर्माण  के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

बिहारशरीफ के हरगांव के आमोद कुमार द्वारा पंचायत में जल जीवन हरियाली एवं नाला के निर्माण को लेकर कराए गए कार्य के लंबित भुगतान के संदर्भ में दायर वाद के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जांच की गई. उनके द्वारा संबंधित योजनाओं की तकनीकी रूप से जांच की आवश्यकता बताई गई. सभी संबंधित योजनाओं की तकनीकी रूप से जांच करा कर एक सप्ताह के अंतर्गत स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.

अतिक्रमण से संबंधित सात अलग-अलग मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद चलाने की जानकारी दी गई. कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया.


आलोक कुमार

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