उपरोक्त परिसम्पतियों का मानक अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण स्थल का अंचल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया।
स्वच्छता शुल्क संग्रहण के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम संचालन का निर्देश दिया गया। संग्रहित राशि को ग्राम पंचायत के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वाले बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया गया। बैंक में जमा किया गया स्वच्छता शुल्क के पावती को ग्राम पंचायत के लेखा पंजी में संधारित करने का निर्देश दिया गया। संग्रहित राशि का अंकेक्षण पंचायत के लेखपाल से कराने का निर्देश दिया गया।
इस बैठक में सहायक परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जिला समन्वयक, जिला सलाहकार प्रखण्ड समन्वयक उपस्थित रहे।
आलोक कुमार

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
welcome your comment on https://chingariprimenews.blogspot.com/