लड़ी सीरिज वाले पटाखों के निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित
गया. आज अनुमंडल पदाधिकारी गया सदर इंद्रवीर कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर पारसनाथ साहू के द्वारा गया शहर के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई तथा दीपावली के अवसर पर पटाखों के संबंध में सरकार द्वारा दिया दिए गए दिशा निर्देश की जानकारी दी गई. सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया की सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें एवं कोई भी अवैध पटाखे की दुकान यदि है तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसपर कार्रवाई की जाए. सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार अधिक शोर वाले, वायु प्रदूषण वाले लड़ी सीरिज वाले पटाखों के निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित है.पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारी दुकानदारों के द्वारा ही की जा सकती है एवं ऐसे दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा मात्र वैसे ही पटाखों की बिक्री की जाएगी जो माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत मान्य है. 125 डेसीबल से कम आवाज एवं धुआं उत्सर्जित करने वाले पटाखों (हरित पटाखों) के ही निर्माण एवं बिक्री की अनुमति दी गई है. मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 8: 00 से 10: 00 के बीच में किया जा सकता है.शांत क्षेत्र यथा अ...